PM Shram Yogi Mandhan Yojana भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक महत्वपूर्ण योजना है, जिसका उद्देश्य असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को वृद्धावस्था में वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है। यह योजना असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को एक न्यूनतम पेंशन की गारंटी देती है, जिससे उनकी वृद्धावस्था में आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित होती है।
यह योजना असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को उनकी मेहनत का उचित लाभ देने और उनके जीवन स्तर को सुधारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इस योजना का शुभारंभ भारत सरकार ने 2019 में किया था, जो असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों की वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है।
इस योजना के तहत, सरकार असंगठित श्रमिकों को उनकी आयु के अनुसार मासिक पेंशन प्रदान करती है। इससे न केवल उनकी वृद्धावस्था में आर्थिक सुरक्षा मिलती है, बल्कि यह योजना उन्हें नियमित बचत करने के लिए भी प्रोत्साहित करती है।
PM Shram Yogi Mandhan Yojana के उद्देश्य
PM Shram Yogi Mandhan Yojana के कई महत्वपूर्ण उद्देश्य हैं:
- न्यूनतम पेंशन की गारंटी: इस योजना का मुख्य उद्देश्य असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को वृद्धावस्था में न्यूनतम 3000 रुपये प्रति माह की पेंशन की गारंटी देना है।
- वित्तीय समावेशन: इस योजना का उद्देश्य असंगठित श्रमिकों को बैंकिंग सेवाओं से जोड़कर उन्हें वित्तीय समावेशन की मुख्यधारा में लाना है।
- सामाजिक सुरक्षा: इस योजना के माध्यम से असंगठित श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना ताकि वे अपनी वृद्धावस्था में सुरक्षित और सम्मानजनक जीवन व्यतीत कर सकें।
- सरकारी योगदान: इस योजना के तहत, सरकार श्रमिकों के योगदान के बराबर राशि का योगदान करती है, जिससे उनकी बचत और अधिक सुरक्षित हो जाती है।
- पारिवारिक पेंशन: इस योजना में पारिवारिक पेंशन का भी प्रावधान है, जिससे श्रमिक की मृत्यु के बाद उनके परिवार को आर्थिक सुरक्षा मिलती है।
- व्यवस्थित बचत: यह योजना श्रमिकों को नियमित और व्यवस्थित बचत करने के लिए प्रोत्साहित करती है।
- आर्थिक स्थिरता: इस योजना के माध्यम से असंगठित श्रमिकों की आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित की जाती है, जिससे देश की आर्थिक स्थिरता में भी योगदान होता है।
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PM Shram Yogi Mandhan Yojana: विशेषताएं
PM Shram Yogi Mandhan Yojana की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं:
- न्यूनतम पेंशन: 60 वर्ष की आयु के बाद प्रत्येक लाभार्थी को 3000 रुपये प्रति माह की पेंशन मिलती है।
- पारिवारिक पेंशन: पेंशनधारक की मृत्यु के बाद, उनके पति/पत्नी को 50% पेंशन मिलती है।
- योगदान का तरीका: श्रमिकों को उनके बैंक खाते से ऑटो-डेबिट के माध्यम से नियमित योगदान करना होता है।
- सरकारी योगदान: श्रमिकों के योगदान के बराबर सरकार भी योगदान करती है।
- आवश्यक आयु: योजना में शामिल होने के लिए श्रमिक की आयु 18-40 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
- आय सीमा: योजना का लाभ उठाने के लिए श्रमिक की मासिक आय 15,000 रुपये या उससे कम होनी चाहिए।
Pradhan Mantri Shram Yogi Maandhan Yojana Details
विशेषता | विवरण |
---|---|
योजना का नाम | प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना (PM-SYM) |
घोषणा की गई | 2019 |
राज्य | पूरे भारत में |
किसने शुरू की | भारत सरकार |
लाभार्थी | असंगठित क्षेत्र के श्रमिक जिनकी मासिक आय 15,000 रुपये या उससे कम है और उम्र 18-40 वर्ष है |
उद्देश्य | असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को वृद्धावस्था सुरक्षा प्रदान करना |
लाभ | न्यूनतम पेंशन ₹3000 प्रति माह, पारिवारिक पेंशन, सरकारी योगदान |
आवेदन प्रक्रिया | नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) में आधार कार्ड और बैंक खाता विवरण के साथ पंजीकरण |
आधिकारिक वेबसाइट | PM-SYM |
पात्रता मानदंड
PM Shram Yogi Mandhan Yojana के पात्रता मानदंड निम्नलिखित हैं:
- आयु सीमा: श्रमिक की आयु 18-40 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
- आय सीमा: श्रमिक की मासिक आय 15,000 रुपये या उससे कम होनी चाहिए।
- अन्य योजनाओं का कवरेज: श्रमिक किसी अन्य पेंशन योजना जैसे NPS, EPFO या ESIC के अंतर्गत नहीं आना चाहिए।
- आयकर दाता: श्रमिक आयकर दाता नहीं होना चाहिए।
- आधार कार्ड: पंजीकरण के लिए आधार कार्ड अनिवार्य है।
- बैंक खाता: श्रमिक का बैंक खाता होना चाहिए, जिससे योजना में योगदान किया जा सके।
योजना के फायदे
PM Shram Yogi Mandhan Yojana के कई फायदे हैं, जिनमें शामिल हैं:
- न्यूनतम पेंशन: 60 वर्ष की आयु के बाद, श्रमिक को 3000 रुपये प्रति माह की न्यूनतम पेंशन मिलती है।
- पारिवारिक पेंशन: श्रमिक की मृत्यु के बाद, उनके पति/पत्नी को 50% पेंशन मिलती है।
- सरकारी योगदान: श्रमिक के योगदान के बराबर सरकार भी योगदान करती है।
- आर्थिक सुरक्षा: यह योजना असंगठित श्रमिकों को वृद्धावस्था में आर्थिक सुरक्षा प्रदान करती है।
- वित्तीय समावेशन: यह योजना असंगठित श्रमिकों को बैंकिंग सेवाओं से जोड़ती है।
- सामाजिक सुरक्षा: योजना के माध्यम से श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा मिलती है।
- व्यवस्थित बचत: यह योजना श्रमिकों को नियमित और व्यवस्थित बचत करने के लिए प्रोत्साहित करती है।
रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया
PM Shram Yogi Mandhan Yojana में रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया निम्नलिखित है:
- कॉमन सर्विस सेंटर (CSC): नजदीकी CSC में जाकर पंजीकरण करें।
- आधार कार्ड: पंजीकरण के लिए आधार कार्ड अनिवार्य है।
- बैंक खाता: श्रमिक का बैंक खाता होना चाहिए।
- ऑटो-डेबिट सुविधा: पंजीकरण के बाद, बैंक खाते से ऑटो-डेबिट सुविधा के माध्यम से योगदान किया जाएगा।
- पंजीकरण फॉर्म: CSC में पंजीकरण फॉर्म भरें और आवश्यक दस्तावेज जमा करें।
- प्राप्ति रसीद: पंजीकरण के बाद, प्राप्ति रसीद प्राप्त करें।
- योजना कार्ड: पंजीकरण के बाद, योजना कार्ड प्राप्त करें।
आवश्यक दस्तावेज़
PM Shram Yogi Mandhan Yojana में पंजीकरण के लिए निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होती है:
- आधार कार्ड: पंजीकरण के लिए अनिवार्य है।
- बैंक खाता विवरण: बैंक खाता नंबर, IFSC कोड आदि।
- पहचान प्रमाण: राशन कार्ड, वोटर ID, ड्राइविंग लाइसेंस आदि।
- पता प्रमाण: बिजली बिल, पानी का बिल, वोटर ID आदि।
- फोटो: पासपोर्ट साइज फोटो।
PM Shram Yogi Mandhan Yojana टोल फ्री नंबर
PM Shram Yogi Mandhan Yojana के संबंध में सहायता और जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर: 1800-267-6888
- समय: सोमवार से शुक्रवार (09:30 AM – 06:00 PM)