मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना का परिचय
मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना (Mukhyamantri Shehri Awas Yojana) का मुख्य उद्देश्य हरियाणा के शहरी क्षेत्रों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के लोगों को किफायती आवास प्रदान करना है। यह योजना हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर द्वारा 2024 में शुरू की गई थी। योजना के तहत राज्य के गरीब परिवारों को सस्ते फ्लैट और प्लॉट उपलब्ध कराए जाते हैं ताकि वे सुरक्षित और स्थायी आवास प्राप्त कर सकें। इस योजना के अंतर्गत विभिन्न सुविधाओं का प्रावधान किया गया है जिससे लाभार्थियों का जीवन स्तर सुधार सके।
योजना के माध्यम से सरकार का उद्देश्य है कि हर परिवार के पास एक स्थायी आवास हो। इस योजना का लाभ लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया को सरल और सुलभ बनाया गया है ताकि अधिक से अधिक लोग इसका लाभ उठा सकें। योजना का लाभ लेने के लिए विभिन्न पात्रता मानदंड निर्धारित किए गए हैं जिनका पालन करना आवश्यक है।
मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना के उद्देश्य
मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना का मुख्य उद्देश्य शहरी क्षेत्रों में गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को किफायती आवास प्रदान करना है। इसके तहत राज्य के निम्नलिखित उद्देश्य हैं:
- किफायती आवास का प्रावधान: योजना का प्राथमिक उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को किफायती दरों पर आवास उपलब्ध कराना है।
- आवासीय सुविधाओं का सुधार: इस योजना के तहत आवासीय कॉलोनियों में सड़कों, सीवरेज, पानी की आपूर्ति और स्ट्रीट लाइट जैसी बुनियादी सुविधाओं का प्रावधान किया गया है।
- सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा: योजना के माध्यम से लाभार्थियों को सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा प्रदान की जाती है ताकि वे स्थायी रूप से सुरक्षित आवास में रह सकें।
- समानता और समावेशिता: योजना के तहत घुमंतू जाति और अन्य कमजोर वर्गों के परिवारों को प्राथमिकता दी जाती है ताकि उन्हें समानता और समावेशिता मिल सके।
- आर्थिक स्थिरता: योजना के तहत सस्ते दरों पर आवास उपलब्ध कराकर राज्य की आर्थिक स्थिरता को बढ़ावा दिया जाता है।
- सामाजिक विकास: योजना का उद्देश्य शहरी क्षेत्रों में रहने वाले गरीब परिवारों के सामाजिक विकास को बढ़ावा देना है।
- आवेदन प्रक्रिया की सुलभता: योजना के तहत आवेदन प्रक्रिया को सरल और सुलभ बनाया गया है ताकि अधिक से अधिक लोग इसका लाभ उठा सकें।
Table of Contents
मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना विशेषताएं
विशेषता | विवरण |
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योजना का नाम | मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना (Mukhyamantri Shehri Awas Yojana) |
घोषणा की गई | 2024 |
राज्य | हरियाणा |
किसने शुरू की | मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर |
लाभार्थी | राज्य के गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के परिवार |
उद्देश्य | किफायती दाम पर घर उपलब्ध कराना |
लाभ | सस्ते फ्लैट और प्लॉट |
आवेदन प्रक्रिया | ऑनलाइन आवेदन |
आधिकारिक वेबसाइट | hfa.haryana.gov.in |
संपर्क करें | हेल्पलाइन नंबर: 8010100121, 0172-2585852 |
पात्रता मानदंड
मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना के तहत आवेदन करने के लिए निम्नलिखित पात्रता मानदंड निर्धारित किए गए हैं:
- आय पात्रता: परिवार की वार्षिक आय ₹1.80 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- पहली बार पक्के मकान का लाभार्थी: लाभार्थी या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर किसी भी शहरी क्षेत्र में कोई पक्का मकान नहीं होना चाहिए।
- शहरी निवास: योजना का लाभ केवल हरियाणा के शहरी क्षेत्रों के निवासियों को मिलेगा।
- घुमंतु जाति को प्राथमिकता: घुमंतू जाति से सम्बंधित परिवारों को प्राथमिकता दी जाएगी ताकि उन्हें किफायती आवास मिल सके।
- आधार कार्ड: लाभार्थी के पास आधार कार्ड होना अनिवार्य है।
- पारिवारिक पहचान पत्र: परिवार पहचान पत्र होना चाहिए।
- अन्य दस्तावेज: आय प्रमाण पत्र, पता प्रमाण पत्र और बैंक खाता विवरण प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
योजना के फायदे
मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना के अंतर्गत निम्नलिखित फायदे मिलते हैं:
- किफायती आवास: योजना के तहत गरीब परिवारों को किफायती दरों पर फ्लैट और प्लॉट प्रदान किए जाते हैं।
- बुनियादी सुविधाओं का प्रावधान: आवासीय कॉलोनियों में सड़कों, सीवरेज, पानी की आपूर्ति और स्ट्रीट लाइट जैसी बुनियादी सुविधाएं प्रदान की जाती हैं।
- आर्थिक सहायता: योजना के तहत लाभार्थियों को आर्थिक सहायता भी प्रदान की जाती है ताकि वे अपने घर का निर्माण कर सकें।
- सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा: योजना के माध्यम से लाभार्थियों को सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा प्रदान की जाती है।
- आवेदन प्रक्रिया की सुलभता: योजना के तहत आवेदन प्रक्रिया को सरल और सुलभ बनाया गया है ताकि अधिक से अधिक लोग इसका लाभ उठा सकें।
- समावेशिता: योजना के तहत घुमंतू जाति और अन्य कमजोर वर्गों के परिवारों को प्राथमिकता दी जाती है।
- आर्थिक स्थिरता: योजना के तहत सस्ते दरों पर आवास उपलब्ध कराकर राज्य की आर्थिक स्थिरता को बढ़ावा दिया जाता है।
रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया
मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया निम्नलिखित है:
- आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं: hfa.haryana.gov.in पर जाएं।
- फैमिली आईडी दर्ज करें: परिवार पहचान पत्र (PPP) दर्ज करें और OTP प्राप्त करें।
- OTP दर्ज करें: OTP दर्ज करें और आगे बढ़ें।
- व्यक्तिगत जानकारी भरें: अपनी व्यक्तिगत जानकारी और स्थायी पता भरें।
- दस्तावेज अपलोड करें: आवश्यक दस्तावेज जैसे आधार कार्ड, आय प्रमाण पत्र, पता प्रमाण पत्र आदि अपलोड करें।
- फॉर्म सबमिट करें: सभी जानकारी भरने के बाद फॉर्म को सबमिट करें।
- संपर्क विवरण की जांच करें: अपने संपर्क विवरण की जांच करें और आवेदन की स्थिति की जानकारी प्राप्त करें।
आवश्यक दस्तावेज़
मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना के तहत आवेदन करने के लिए निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होती है:
- आधार कार्ड: लाभार्थी का आधार कार्ड।
- पारिवारिक पहचान पत्र: परिवार पहचान पत्र (PPP)।
- पता प्रमाण पत्र: निवास प्रमाण पत्र।
- आय प्रमाण पत्र: वार्षिक आय का प्रमाण पत्र।
- जाति प्रमाण पत्र: यदि लागू हो, तो जाति प्रमाण पत्र।
- मोबाइल नंबर: संपर्क के लिए वैध मोबाइल नंबर।
- बैंक खाता विवरण: बैंक खाता विवरण।
- पासपोर्ट साइज फोटो: हाल ही की पासपोर्ट साइज फोटो।
मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना टोल फ्री नंबर
योजना के बारे में जानकारी और सहायता प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित टोल फ्री नंबर पर संपर्क करें:
- टोल फ्री नंबर: 8010100121, 0172-2585852, 0172-2568687, 0172-2567233
- समय: कार्यालय समय के दौरान उपलब्ध।
मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना के माध्यम से हरियाणा के गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के परिवारों को किफायती आवास प्रदान करके राज्य की सामाजिक और आर्थिक स्थिति में सुधार लाने का प्रयास किया जा रहा है। इस योजना का लाभ उठाने के लिए पात्रता मानदंडों का पालन करना और सही दस्तावेज प्रस्तुत करना आवश्यक है। योजना के अंतर्गत आवेदन प्रक्रिया को सरल और सुलभ बनाया गया है ताकि अधिक से अधिक लोग इसका लाभ उठा सकें।