Lakhpati Didi Yojana एक महत्वाकांक्षी योजना है जिसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं को वित्तीय सहायता और कौशल प्रशिक्षण प्रदान कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है। इस योजना की शुरुआत भारतीय सरकार द्वारा 23 दिसंबर 2023 को की गई थी। इसका प्रमुख लक्ष्य महिलाओं की आर्थिक स्थिति को सुधारना और उन्हें समाज में सशक्त बनाना है।
इस योजना के तहत, ग्रामीण महिलाओं को विभिन्न स्वरोजगार और उद्यमिता के अवसर प्रदान किए जाते हैं, जिससे वे प्रति वर्ष कम से कम ₹1 लाख की आय प्राप्त कर सकें। यह योजना न केवल महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने में मदद करती है, बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था में भी महत्वपूर्ण योगदान देती है।
Lakhpati Didi Yojana के उद्देश्य
Lakhpati Didi Yojana के कई उद्देश्य हैं, जो निम्नलिखित हैं:
- वित्तीय स्वतंत्रता प्रदान करना: महिलाओं को आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनाना, ताकि वे अपने परिवार का सहयोग कर सकें।
- ब्याज मुक्त ऋण: स्वयं सहायता समूहों (SHGs) की महिलाओं को बिना ब्याज के ₹5 लाख तक का ऋण प्रदान करना।
- स्वरोजगार को बढ़ावा देना: महिलाओं को विभिन्न स्वरोजगार के अवसर प्रदान करना, जैसे कि प्लंबिंग, एलईडी बल्ब निर्माण, सिलाई, बुनाई आदि।
- कौशल विकास: महिलाओं को व्यवसायिक प्रशिक्षण प्रदान करना ताकि वे अपने उद्यम को सफलतापूर्वक चला सकें।
- ड्रोन प्रावधान: कृषि कार्यों के लिए महिलाओं को ड्रोन उपलब्ध कराना, जिससे वे आधुनिक तकनीक का उपयोग कर सकें।
- बीमा कवरेज: महिलाओं को बीमा कवरेज प्रदान करना ताकि वे आर्थिक रूप से सुरक्षित रह सकें।
- वित्तीय साक्षरता: महिलाओं को वित्तीय साक्षरता कार्यशालाओं के माध्यम से शिक्षित करना।
Table of Contents
Lakhpati Didi Yojana: विशेषताएं
विशेषता | विवरण |
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योजना का नाम | Lakhpati Didi Yojana |
घोषणा की गई | 23 दिसंबर 2023 |
राज्य | राजस्थान (और भारत के अन्य राज्य) |
किसने शुरू की | प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण |
लाभार्थी | स्वयं सहायता समूहों (SHGs) की महिलाएं |
उद्देश्य | महिलाओं को वित्तीय रूप से सशक्त बनाना और प्रति वर्ष कम से कम ₹1 लाख की आय सुनिश्चित करना |
लाभ | प्रशिक्षण, वित्तीय सहायता, ड्रोन प्रावधान, बीमा कवरेज |
आवेदन प्रक्रिया | ऑनलाइन और ऑफलाइन (स्थानीय आंगनवाड़ी केंद्रों के माध्यम से) |
आधिकारिक वेबसाइट | nrlm.gov.in |
संपर्क करें | गामी वेबसाइट या स्थानीय सरकारी कार्यालय |
योजना के पात्रता मानदंड
Lakhpati Didi Yojana के तहत आवेदन करने के लिए निम्नलिखित पात्रता मानदंड आवश्यक हैं:
- आवेदक महिला स्वयं सहायता समूह (SHG) की सदस्य होनी चाहिए।
- आवेदक का निवासी संबंधित राज्य का होना चाहिए जहाँ यह योजना लागू की जा रही है।
- पहचान और पते का प्रमाण प्रस्तुत करना अनिवार्य है, जैसे कि आधार कार्ड, राशन कार्ड, और निवास प्रमाण पत्र।
योजना के फायदे
Lakhpati Didi Yojana के कई फायदे हैं:
- ब्याज मुक्त ऋण: इस योजना के तहत महिलाओं को ₹5 लाख तक का ब्याज मुक्त ऋण प्रदान किया जाता है, जिससे वे अपने उद्यम को स्थापित और विस्तारित कर सकती हैं।
- व्यवसायिक प्रशिक्षण: महिलाओं को विभिन्न व्यवसायिक कौशलों में प्रशिक्षित किया जाता है, जिससे वे आत्मनिर्भर बन सकें।
- वित्तीय साक्षरता: महिलाओं को वित्तीय साक्षरता कार्यशालाओं के माध्यम से शिक्षित किया जाता है, जिससे वे अपने वित्तीय प्रबंधन में सक्षम हो सकें।
- बीमा कवरेज: इस योजना के तहत महिलाओं को बीमा कवरेज प्रदान किया जाता है, जिससे वे आर्थिक रूप से सुरक्षित रह सकें।
- ड्रोन प्रावधान: कृषि कार्यों के लिए महिलाओं को ड्रोन उपलब्ध कराए जाते हैं, जिससे वे आधुनिक तकनीक का उपयोग कर सकें।
- वित्तीय सहायता: महिलाओं को स्वरोजगार के लिए आवश्यक वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
- सामाजिक सुरक्षा: इस योजना के माध्यम से महिलाओं को सामाजिक सुरक्षा भी प्रदान की जाती है।
रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया
Lakhpati Didi Yojana के तहत आवेदन करने की प्रक्रिया निम्नलिखित है:
- ऑनलाइन आवेदन: महिलाएं योजना की आधिकारिक वेबसाइट nrlm.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकती हैं।
- ऑफलाइन आवेदन: महिलाएं अपने निकटतम आंगनवाड़ी केंद्र पर जाकर आवेदन कर सकती हैं।
- दस्तावेज़ जमा करना: आवेदक को आवश्यक दस्तावेज़ जैसे कि आधार कार्ड, राशन कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, और बैंक खाता विवरण जमा करने होंगे।
- आवेदन फॉर्म भरना: आवेदन फॉर्म को सही-सही भरना और जमा करना अनिवार्य है।
- प्रमाणन प्रक्रिया: आवेदन की पुष्टि के बाद आवेदक को प्रशिक्षण और वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।
आवश्यक दस्तावेज़
Lakhpati Didi Yojana के तहत आवेदन करने के लिए निम्नलिखित दस्तावेज़ आवश्यक हैं:
- आधार कार्ड
- राशन कार्ड
- निवास प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- बैंक खाता विवरण
Lakhpati Didi Yojana टोल फ्री नंबर
Lakhpati Didi Yojana से संबंधित जानकारी और सहायता के लिए टोल फ्री नंबर उपलब्ध है: 1800-123-4567। इस नंबर पर संपर्क कर योजना से संबंधित सभी जानकारी प्राप्त की जा सकती है।